UP News: उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिला के जहानाबाद क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाले अपराध में कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। 19 वर्षीय छात्रा से दुष्कर्म के बाद ईंट से कुचलकर नृशंस हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत ने मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई है, जबकि उसके दो सहयोगी छोटू और माया देवी को 7-7 साल की कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
अगवा कर दरिंदगी
यह दिल दहला देने वाली वारदात 30 मई 2022 को हुई थी, जब युवती कोचिंग से वापस अपने घर लौट रही थी। इस दौरान दो युवकों ने उसे अगवा कर जहानाबाद के खैराबाद के जंगलों में उसके साथ दरिंदगी की। इस कृत्य में महिला माया देवी ने दोनों युवकों का अपहरण से लेकर दुष्कर्म करने तक सहयोग किया। दरिंदगी के बाद, युवती की ईंट से कुचलकर निर्मम हत्या कर दी गई।
खून से लथपथ मिली थी लाश
पुलिस ने जंगल से युवती का खून से लथपथ शव बरामद किया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतका के शरीर पर 24 चोटों के निशान पाए गए थे, जो इस जघन्य अपराध की भयावहता को दिखाता है। युवती कानपुर नगर के बौहारा गांव से रोजाना जहानाबाद कोचिंग पढ़ने के लिए आती थी।
कोर्ट ने सुनाया ऐतिहासिक फैसला
इस जघन्य अपराध की सुनवाई न्यायिक मजिस्ट्रेट ADJ (FTC)-1 की अदालत में हुई, जहां सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर विस्तृत विचार-विमर्श के बाद यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया। शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने कहा कि यह फैसला न सिर्फ पीड़िता के परिवार के लिए न्याय की उम्मीद बनी है, बल्कि समाज को भी एक सख्त संदेश देता है कि बेटियों के खिलाफ अपराध करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।