उत्तराखंड: अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों दोषियों को कठोर आजीवन कारावास की सजा

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कोटद्वार: उत्तराखंड के कोटद्वार कोर्ट ने शुक्रवार को हाई प्रोफाइल अंकिता भंडारी हत्याकांड में सजा का ऐलान कर दिया है। कोटद्वार कोर्ट ने तीनों आरोपियों पुलकित आर्या, सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को पहले दोषी करार दिया। इसके बाद तीनों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले को लेकर प्रदेश में हलचल तेज थी। करीब तीन वर्ष पहले 18 सितंबर 2022 को यमकेश्वर में युवती अंकिता भंडारी की हत्या कर दी गई थी। उसके शव को कैनाल में फेंक दिया गया था। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद कैनाल से शव बरामद किया गया। अब इस बहुचर्चित हत्याकांड में कोटद्वार की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत शुक्रवार को फैसला सुनाया।
कोर्ट ने तीनों आरोपियों वनंत्रा रिजॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य, उसके कर्मचारी सौरभ भास्कर और अंकित गुप्ता को हत्या के मामलों में दोषी करार दिया है। साथ ही उम्रकैद की सजा सुनाई है।
जानें क्या है पूरा मामला
पौड़ी के यमकेश्वर ब्लॉक की अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को लापता हो गई थी। वह ऋषिकेश के वनंत्रा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के पद पर कार्यरत थीं। एक सप्ताह बाद 24 सितंबर को चीला शक्ति नहर से उसका शव बरामद हुआ था। जांच में सामने आया कि अंकिता को रिजॉर्ट मालिक पुलकित आर्य और उसके दो कर्मचारियों ने विवाद के बाद धक्का देकर नहर में फेंक दिया था, जिससे उसकी मौत हो गई।